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जिले में 12 से 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक की अवधि में लॉक डाउन घोषित

   à¤¨à¤°à¤¸à¤¿à¤‚हपुर  .जिले में कोरोना कोरोना महामारी का संक्रमण निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिसके बचाव के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री वेद प्रकाश ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सम्पूर्ण नरसिंहपुर जिले की राजस्व सीमाओं में 12 अप्रैल से 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक की अवधि के लिए लॉक डाउन (कोरोना कर्फ्यू) à¤˜à¥‹à¤·à¤¿à¤¤ किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
   उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में कोविड- 19 के प्रकरणों की संख्या में विगत दिनों से हो रही बढ़ोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुए कोविड- 19 महामारी के रोकथाम हेतु निर्देश जारी किये गये थे, जिसके अनुसार नरसिंहपुर जिले में कोरोना की महामारी का संक्रमण के बचाव के लिए प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को लॉक डाउन रखे जाने के लिए भारतीय दं.प्र.सं. 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया गया था।
   जारी आदेश के अनुसार व्यापारिक प्रतिष्ठान/ जिम, स्वीमिंग पूल, स्पा, बारात घर, सिनेमा घर, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। नर्मदा/ अन्य नदियों के तटों में सामूहिक स्नान एवं सार्वजनिक कार्यक्रम वर्जित रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनैतिक, स्पोर्ट, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, सार्वजनिक गतिविधियां प्रतिबंध रहेंगी।
   अंतिम/ शव यात्रा में सिर्फ 10 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। जहां कहीं भी किसी कार्य के लिए लाइन में लगना आवश्यक हो, वहां लाइन में लगे व्यक्तियों के बीच कम से कम दो मीटर की दूरी रखी जावे एवं हाथ धोने के लिए हेंड वॉस एवं सेनेटाइजर रखा जाना अनिवार्य होगा। लॉक डाउन से छूट प्राप्त सभी दुकान/ कार्यालयों में साबुन/ हेंडवास से हाथ धोने एवं सेनेटाइजर की व्यवस्था रखी जावेगी एवं क्रय- विक्रय/ माल सप्लाई के समय सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
   आकस्मिक सेवाओं में लगे हुए सभी चार पहिया एवं दो पहिया वाहनों में एक व्यक्ति एवं चार पहिया वाहन में दो से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं होगी, किंतु मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में छूट रहेगी। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष सभी शासकीय कार्यालय/ निजी कार्यालय बंद रहेंगे। जिले में लगने वाले सभी साप्ताहिक हाट बाजार आगामी आदेश तक बंद रहेंगे।
लॉक डाउन अवधि में निम्न गतिविधियों को लॉक डाउन के प्रतिबंध से मुक्त रखा जावेगा

  • जारी आदेश के अनुसार सभी स्वास्थ्य सुविधाओं शासकीय/ निजी अस्पताल/ नर्सिंग होम तथा एम्बुलेंस का संचालन।
  • मुख्य बाजार को छोड़कर आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाले किराना दुकान।
  • मिल्क पार्लर तथा दूध विक्रेता/ डेरी।
  • सब्जी बाजार छोड़कर अन्य सब्जी विक्रेता जिसमें साइकिल/ हाकर एवं हाथ ठेले शामिल हैं।
  • समाचार पत्रों की सप्लाई।
  • अन्य राज्यों से माल एवं सेवाओं का आवागमन।
  • उद्योग एवं फ्रेक्ट्रियों के संचालन में लगे अधिकारी/ कर्मचारी एवं श्रमिक का आवागमन।
  • घरेलू रसोई गैस सिलेंडर का अधिकृत गैस एजेंसियों से हाकर द्वारा वितरण।
  • परीक्षा केन्द्रों पर आने- जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा का आयोजन में लगे अधिकारी/ कर्मचारीगण।
  • टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक एवं कर्मी।
  • पेट्रोल पम्प, शासकीय उचित मूल्य की दुकानें, सभी बैंक एटीएम, जीवन बीमा, बिजली विभाग, कृषि उपज मंडी।
  • केन्द्र सरकार व राज्य सरकार बैंक के कर्मी एवं स्थानीय नगर पालिका/ नगर परिषद के अधिकारी/ कर्मचारियों का आवागमन।
  • बस स्टेंड एवं रेल्वे स्टेशन से आने- जाने वाले नागरिक तथा उनका स्टाफ।
  • कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम में लगाये गये अधिकारी/ कर्मचारी।
  • आईटी कम्पनियां, टेलीफोन/ मोबाइल टावर के सपोट स्टाफ एवं यूनिट।
  • पोस्ट ऑफिस तथा कोरियर/ एमेजान आदि के कर्मचारी।
  • कृषि कार्य हेतु आने- जाने वाले नागरिकों को छूट रहेगी।
  • ऐसे निर्माण कार्य जिनके मजदूर उसी परिसर में रहते हैं, इनकी व्यवस्था की जिम्मेवारी निर्माण एजेंसी की होगी।
  • शासकीय विकास कार्य।

         यह आदेश आमजनता को संबोधित है। चूंकि वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां नहीं है और ना ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जावे। अत: यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है।

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