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निजामुददीन मरकज के लिए हाईकोर्ट ने दी स्वीकृति

ग्वालियर (किशन राणा) : नई दिल्ली हाईकोर्ट ने मरकज के लिए अनुमति प्रदान कर दी हे पर एक दिन में केवल पचास लोग ही पॉंच बार की नमाज अदा कर सकेंगे। ये फैसला दिल्ली हाईकर्ट ने वक्कफ बोर्ड की अर्जी पर मानक गुप्ता की एकल पीठ ने सुनाया , दिल्ली प्राधिकरण आपदा प्रबंधन के 10 अप्रेल के जारी आदेश में किसी भी धार्मिक संस्था को बंद करने के आदेश नहीं थे इसे मद्देनजर रखते हुए फैसला सुनाया गया । यूनियन ऑफ इंडिय़ा के अधिवक्ता रजत नायर ने दलाल दी कि इस समय कोरोना का मंजर भयावाह है पर फैसला दिल्ली वक्कफ बोर्ड के अधिवक्ता वजीह शफीक के पक्ष में हुआ.

 

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