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न्यायालयों में 20 से 24 अप्रैल तक होने वाले न्यायिक कार्य स्थगित

बड़वानी .जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राजेश गुप्ता ने बड़वानी जिले में लगे हुए लॉकडाउन के मद्देनजर आदेश जारी कर 20 अप्रैल, 22 अप्रैल से 24 अप्रैल को जिला न्यायालय एवं तहसील न्यायालयों में होने वाले सभी न्यायिक कार्य स्थगित कर दिए हैं।
   उन्होंने बताया कि उक्त तिथियों में होने वाले न्यायिक प्रकरणों के सुनवाई की अगली तिथि नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जाएगी या एसएमएस के माध्यम से पक्षकार या उनके अधिवक्ताओं को सूचित की जाएगी। इस दौरान न्यायालयों में रिमांड एवं जमानत जैसे अत्यावश्यक प्रकृति के कार्यों का संपादन ही किया जाएगा।

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