मà¥à¤–à¥à¤¯à¤®à¤‚तà¥à¤°à¥€ कोविड-19 अनà¥à¤•मà¥à¤ªà¤¾ नियà¥à¤•à¥à¤¤à¤¿ योजना का आदेश जारी
मà¥à¤–à¥à¤¯à¤®à¤‚तà¥à¤°à¥€ शà¥à¤°à¥€ शिवराज सिंह चौहान की घोषणा अनà¥à¤¸à¤¾à¤° राजà¥à¤¯ शासन ने उसके नियोजन में कारà¥à¤¯à¤°à¤¤ समसà¥à¤¤ नियमित/सà¥à¤¥à¤¾à¤ˆà¤•रà¥à¤®à¥€/कारà¥à¤¯à¤à¤¾à¤°à¤¿à¤¤ à¤à¤µà¤‚ आकसà¥à¤®à¤¿à¤•ता से वेतन पाने वाले/दैनिक वेतनà¤à¥‹à¤—ी/तदरà¥à¤¥/ संविदा/कलेकà¥à¤Ÿà¤° दर/आउटसोरà¥à¤¸/मानदेय के रूप में कारà¥à¤¯à¤°à¤¤ शासकीय सेवक/सेवायà¥à¤•à¥à¤¤à¥‹à¤‚ के लिये मà¥à¤–à¥à¤¯à¤®à¤‚तà¥à¤°à¥€ कोविड-19 अनà¥à¤•मà¥à¤ªà¤¾ नियà¥à¤•à¥à¤¤à¤¿ योजना लागू कर दी है।
सेवायà¥à¤•à¥à¤¤à¥‹à¤‚ की कोविड संकà¥à¤°à¤®à¤£ से मृतà¥à¤¯à¥ होने पर उनके परिवार के पातà¥à¤° à¤à¤• सदसà¥à¤¯ को योजना में विहित पà¥à¤°à¤¾à¤µà¤§à¤¾à¤¨ के अनà¥à¤¸à¤¾à¤° उसी पà¥à¤°à¤•ार के नियोजन में अनà¥à¤•मà¥à¤ªà¤¾ नियà¥à¤•à¥à¤¤à¤¿ दी जायेगी, जिसमें मृत सेवक नियोजित था।
पातà¥à¤° करà¥à¤®à¥€
राजà¥à¤¯ के समसà¥à¤¤ नियमित/सà¥à¤¥à¤¾à¤ˆà¤•रà¥à¤®à¥€/कारà¥à¤¯à¤à¤¾à¤°à¤¿à¤¤ à¤à¤µà¤‚ आकसà¥à¤®à¤¿à¤•ता से वेतन पाने वाले/दैनिक वेतन à¤à¥‹à¤—ी/तदरà¥à¤¥/संविदा/कलेकà¥à¤Ÿà¤° दर पर कारà¥à¤¯à¤°à¤¤ सेवक, जिनका वेतन/मानदेय/पारिशà¥à¤°à¤®à¤¿à¤• का à¤à¥à¤—तान राजà¥à¤¯ की संचित निधि से विकलनीय हो। विà¤à¤¾à¤—ों दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ सकà¥à¤·à¤® सà¥à¤µà¥€à¤•ृति à¤à¤µà¤‚ निरà¥à¤§à¤¾à¤°à¤¿à¤¤ पà¥à¤°à¤•à¥à¤°à¤¿à¤¯à¤¾ के तहत ली गई आउटसोरà¥à¤¸ सेवाओं पर कारà¥à¤¯à¤°à¤¤ सेवायà¥à¤•à¥à¤¤, जिनका पारिशà¥à¤°à¤®à¤¿à¤•/मानदेय आदि का à¤à¥à¤—तान राजà¥à¤¯ की संचित निधि से विकलनीय हो। विधि दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ सà¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¿à¤¤ आयोग, à¤à¤¸à¥€ संसà¥à¤¥à¤¾à¤à¤, जिनका शत-पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤¶à¤¤ सà¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¨à¤¾ वà¥à¤¯à¤¯ राजà¥à¤¯ के नियमित सà¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¨à¤¾ मद से विकलनीय होता है अथवा इसके लिये सà¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¨à¤¾ अनà¥à¤¦à¤¾à¤¨ दिया जाता है, उनमें कारà¥à¤¯à¤°à¤¤ सेवायà¥à¤•à¥à¤¤ पातà¥à¤° होंगे।
पातà¥à¤°à¤¤à¤¾ की शरà¥à¤¤à¥‡à¤‚
मृतक सेवायà¥à¤•à¥à¤¤ मानà¥à¤¯ चिकितà¥à¤¸à¥€à¤¯ जाà¤à¤š में (RAT/RTPCR) कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया हो तथा उसकी मृतà¥à¤¯à¥ उपचार के दौरान हà¥à¤ˆ हो अथवा सà¥à¤µà¤¸à¥à¤¥ होने के बाद पॉजिटिव होने के साठदिन के à¤à¥€à¤¤à¤° किसी à¤à¥€ बीमारी से मृतà¥à¤¯à¥ हो गयी हो। मृतà¥à¤¯à¥ की तिथि पर वह शासन के नियोजन/शासकीय कारà¥à¤¯ में कारà¥à¤¯à¤°à¤¤ हो। मृतक सेवायà¥à¤•à¥à¤¤ शासकीय कारà¥à¤¯ में पूरà¥à¤£à¤•ालिक रूप से नियोजित होना चाहिये।
योजना में अनà¥à¤•मà¥à¤ªà¤¾ नियà¥à¤•à¥à¤¤à¤¿ के लिये परिवार के सदसà¥à¤¯ की पातà¥à¤°à¤¤à¤¾ का निरà¥à¤§à¤¾à¤°à¤£ सामानà¥à¤¯ पà¥à¤°à¤¶à¤¾à¤¸à¤¨ विà¤à¤¾à¤— के परिपतà¥à¤° 29 सितमà¥à¤¬à¤°, 2014 की कणà¥à¤¡à¤¿à¤•ा-2 के अनà¥à¤¸à¤¾à¤° होगा। मृतक शासकीय सेवक/सेवायà¥à¤•à¥à¤¤ के पातà¥à¤° आशà¥à¤°à¤¿à¤¤ को अनà¥à¤•मà¥à¤ªà¤¾ नियà¥à¤•à¥à¤¤à¤¿ देने में आयॠका बंधन नहीं होगा। दिवंगत शासकीय सेवक/सेवायà¥à¤•à¥à¤¤ के परिवार का कोई à¤à¥€ सदसà¥à¤¯ यदि पूरà¥à¤µ से शासकीय सेवा अथवा निगम, मणà¥à¤¡à¤², परिषद, आयोग आदि में नियमित सेवा में नियोजित हो, तो वह अनà¥à¤•मà¥à¤ªà¤¾ नियà¥à¤•à¥à¤¤à¤¿ के लिये अपातà¥à¤° होगा। यदि किसी शासकीय सेवक/सेवायà¥à¤•à¥à¤¤ की मृतà¥à¤¯à¥ अधिवारà¥à¤·à¤¿à¤•ी आयॠपूरà¥à¤£ करने के बाद सेवावृदà¥à¤§à¤¿, पà¥à¤¨à¤°à¥à¤¨à¤¿à¤¯à¥à¤•à¥à¤¤à¤¿/संविदा नियà¥à¤•à¥à¤¤à¤¿ के दौरान होती है, तो अनà¥à¤•मà¥à¤ªà¤¾ नियà¥à¤•à¥à¤¤à¤¿ के लिये अपातà¥à¤° होगा। जिन परिवार को मà¥à¤–à¥à¤¯à¤®à¤‚तà¥à¤°à¥€ कोरोना योदà¥à¤§à¤¾ योजना के अंतरà¥à¤—त 50 लाख रà¥à¤ªà¤¯à¥‡ पà¥à¤°à¤¾à¤ªà¥à¤¤ करने की पातà¥à¤°à¤¤à¤¾ है, उनà¥à¤¹à¥‡à¤‚ इस योजना का लाठनहीं दिया जायेगा।
योजना की अवधि
योजना à¤à¤• मारà¥à¤š 2021 से लागू होगी और 30 जून 2021 तक लागू रहेगी। अगर सेवायà¥à¤•à¥à¤¤ योजनावधि में कोविड-19 पॉजिटिव था, लेकिन उसकी मृतà¥à¤¯à¥ योजनावधि समापà¥à¤¤ होने के पशà¥à¤šà¤¾à¤¤ परंतॠकोविड-19 पॉजिटिव होने के साठदिन के à¤à¥€à¤¤à¤° हो जाती है तब à¤à¥€ अनà¥à¤•मà¥à¤ªà¤¾ नियà¥à¤•à¥à¤¤à¤¿ की पातà¥à¤°à¤¤à¤¾ होगी।
अनà¥à¤•मà¥à¤ªà¤¾ नियà¥à¤•à¥à¤¤à¤¿ के पद
योजना में कारà¥à¤¯à¤°à¤¤ सेवक की मृतà¥à¤¯à¥ होने पर उसके परिवार के पातà¥à¤° सदसà¥à¤¯ को उसके दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ धारित योगà¥à¤¯à¤¤à¤¾ à¤à¤µà¤‚ अरà¥à¤¹à¤¤à¤¾ के आधार पर वरà¥à¤—-3 (गैर कारà¥à¤¯à¤ªà¤¾à¤²à¤¿à¤• पद) अथवा वरà¥à¤—-4 अथवा इसके समतà¥à¤²à¥à¤¯ पदों पर उसी पà¥à¤°à¤•ार के नियोजन में अनà¥à¤•मà¥à¤ªà¤¾ नियà¥à¤•à¥à¤¤à¤¿ दी जायेगी, जिस पà¥à¤°à¤•ार के नियोजन में मृतक सेवक नियोजित था।
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मृतक सेवक के नियोजन का पà¥à¤°à¤•ार |
पातà¥à¤° आशà¥à¤°à¤¿à¤¤ के नियोजन का पà¥à¤°à¤•ार |
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नियमित |
नियमित |
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कारà¥à¤¯à¤à¤¾à¤°à¤¿à¤¤ à¤à¤µà¤‚ आकसà¥à¤®à¤¿à¤•ता अंतरà¥à¤—त |
कारà¥à¤¯à¤à¤¾à¤°à¤¿à¤¤ à¤à¤µà¤‚ आकसà¥à¤®à¤¿à¤•ता अंतरà¥à¤—त |
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संविदा |
संविदा |
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दैनिक वेतनà¤à¥‹à¤—ी/कलेकà¥à¤Ÿà¤° दर/ आउटसोरà¥à¤¸/ मानदेय |
आउटसोरà¥à¤¸ |
अनà¥à¤•मà¥à¤ªà¤¾ नियà¥à¤•à¥à¤¤à¤¿ की पà¥à¤°à¤•à¥à¤°à¤¿à¤¯à¤¾
अनà¥à¤•मà¥à¤ªà¤¾ नियà¥à¤•à¥à¤¤à¤¿ के लिये आवेदन-पतà¥à¤° उस कारà¥à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ पà¥à¤°à¤®à¥à¤–/विà¤à¤¾à¤— पà¥à¤°à¤®à¥à¤–, जिसमें दिवंगत सेवायà¥à¤•à¥à¤¤ अपनी मृतà¥à¤¯à¥ के पूरà¥à¤µ कारà¥à¤¯à¤°à¤¤ था, को पà¥à¤°à¤¸à¥à¤¤à¥à¤¤ किया जायेगा। आवेदन मृतà¥à¤¯à¥ दिनांक से 4 माह के à¤à¥€à¤¤à¤° पà¥à¤°à¤¸à¥à¤¤à¥à¤¤ करना आवशà¥à¤¯à¤• होगा। अपरिहारà¥à¤¯ सà¥à¤¥à¤¿à¤¤à¤¿ में विलमà¥à¤¬ के कारणों से संतà¥à¤·à¥à¤Ÿ होने पर दावा सà¥à¤µà¥€à¤•ृति के लिये सकà¥à¤·à¤® पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•ारी अधिकतम तीन माह तक का विलमà¥à¤¬ माफ कर सकेंगे। अनà¥à¤•मà¥à¤ªà¤¾ नियà¥à¤•à¥à¤¤à¤¿ के आवेदनों के निपटारे के लिये à¤à¤¸à¥‡ आवेदकों की à¤à¤• सूची संबंधित कारà¥à¤¯à¤¾à¤²à¤¯/विà¤à¤¾à¤— में बनाई जायेगी à¤à¤µà¤‚ इसका कà¥à¤°à¤® दिवंगत सेवायà¥à¤•à¥à¤¤ की मृतà¥à¤¯à¥ के दिनांक से निरà¥à¤§à¤¾à¤°à¤¿à¤¤ किया जायेगा, अरà¥à¤¥à¤¾à¤¤ जो सेवायà¥à¤•à¥à¤¤ पहले दिवंगत हà¥à¤† है, उसके आशà¥à¤°à¤¿à¤¤à¥‹à¤‚ को पहले अनà¥à¤•मà¥à¤ªà¤¾ नियà¥à¤•à¥à¤¤à¤¿ आरकà¥à¤·à¤£ नियमों का पालन करते हà¥à¤ दी जायेगी। अनà¥à¤•मà¥à¤ªà¤¾ नियà¥à¤•à¥à¤¤à¤¿ यथासंà¤à¤µ उसी कारà¥à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ या विà¤à¤¾à¤— में दी जायेगी, जिसमें दिवंगत सेवायà¥à¤•à¥à¤¤ निधन के पूरà¥à¤µ नियोजित था। यदि विà¤à¤¾à¤— की सà¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¨à¤¾ में à¤à¤¸à¤¾ पद रिकà¥à¤¤ नहीं है, जिस पर परिवार के सदसà¥à¤¯à¥‹à¤‚ को अनà¥à¤•मà¥à¤ªà¤¾ नियà¥à¤•à¥à¤¤à¤¿ दी जा सकती है, तो इसके लिये सांखà¥à¤¯à¥‡à¤¤à¥à¤¤à¤° पद निरà¥à¤®à¤¿à¤¤ किया जा सकेगा। à¤à¤¸à¥‡ सांखà¥à¤¯à¥‡à¤¤à¥à¤¤à¤° पद पर की गई नियà¥à¤•à¥à¤¤à¤¿ à¤à¤µà¤¿à¤·à¥à¤¯ में नियमित पद की रिकà¥à¤¤à¤¿ के विरà¥à¤¦à¥à¤§ समायोजित की जायेगी à¤à¤µà¤‚ पातà¥à¤° आशà¥à¤°à¤¿à¤¤ की पदोनà¥à¤¨à¤¤à¤¿ à¤à¤µà¤‚ अनà¥à¤¯ कारणों से सांखà¥à¤¯à¥‡à¤¤à¥à¤¤à¤° पद रिकà¥à¤¤ होने पर सà¥à¤µà¤¤: समापà¥à¤¤ समà¤à¤¾ जायेगा।
सांखà¥à¤¯à¥‡à¤¤à¥à¤¤à¤° पद निरà¥à¤®à¤¿à¤¤ करने की अनà¥à¤®à¤¤à¤¿ शासन दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ गठित समिति दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ दी जायेगी। समिति के अधà¥à¤¯à¤•à¥à¤· मà¥à¤–à¥à¤¯ सचिव होंगे। समिति में पà¥à¤°à¤®à¥à¤– सचिव, वितà¥à¤¤ और विà¤à¤¾à¤—ीय पà¥à¤°à¤®à¥à¤– सचिव/सचिव सदसà¥à¤¯ होंगे। अपर मà¥à¤–à¥à¤¯ सचिव, सामानà¥à¤¯ पà¥à¤°à¤¶à¤¾à¤¸à¤¨ विà¤à¤¾à¤— सदसà¥à¤¯ सचिव होंगे।
दिवंगत सेवायà¥à¤•à¥à¤¤ के परिवार को शपथ-पतà¥à¤° पर उस सदसà¥à¤¯ का नाम देना होगा, जिसको अनà¥à¤•मà¥à¤ªà¤¾ नियà¥à¤•à¥à¤¤à¤¿ दी जाना है। दिवंगत सेवायà¥à¤•à¥à¤¤ के पातà¥à¤° आशà¥à¤°à¤¿à¤¤ को अनà¥à¤•मà¥à¤ªà¤¾ नियà¥à¤•à¥à¤¤à¤¿ देने की सà¥à¤¥à¤¿à¤¤à¤¿ में उस पातà¥à¤° अà¤à¥à¤¯à¤°à¥à¤¥à¥€ से नियà¥à¤•à¥à¤¤à¤¿ के पूरà¥à¤µ इस आशय का शपथ-पतà¥à¤° लिया जायेगा कि वह दिवंगत सेवायà¥à¤•à¥à¤¤ के परिवार के अनà¥à¤¯ सदसà¥à¤¯à¥‹à¤‚ का समà¥à¤šà¤¿à¤¤ à¤à¤°à¤£-पोषण करेगा। आउटसोरà¥à¤¸ के रूप में पातà¥à¤° आशà¥à¤°à¤¿à¤¤ को उसकी शैकà¥à¤·à¤£à¤¿à¤• योगà¥à¤¯à¤¤à¤¾ के आधार पर सकà¥à¤·à¤® पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•ारी दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ आउटसोरà¥à¤¸ à¤à¤œà¥‡à¤‚सी के माधà¥à¤¯à¤® से नियोजित कराया जायेगा।
पà¥à¤°à¤•रण सà¥à¤µà¥€à¤•ृति के लिये सकà¥à¤·à¤® अधिकारी
जिलों में कारà¥à¤¯à¤°à¤¤ सेवायà¥à¤•à¥à¤¤ की मृतà¥à¤¯à¥ के समय उनके नियà¥à¤•à¥à¤¤à¤¿ सà¥à¤¥à¤² के कारà¥à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ पà¥à¤°à¤®à¥à¤– दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ निरà¥à¤§à¤¾à¤°à¤¿à¤¤ पà¥à¤°à¤¾à¤°à¥‚प में अपने अà¤à¤¿à¤®à¤¤ सहित पà¥à¤°à¤•रण संबंधित जिले के कलेकà¥à¤Ÿà¤° के पूरà¥à¤µ अनà¥à¤®à¥‹à¤¦à¤¨ के बाद नियà¥à¤•à¥à¤¤à¤¿ आदेश विà¤à¤¾à¤— के सकà¥à¤·à¤® अधिकारी दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ किया जायेगा।
जिला कलेकà¥à¤Ÿà¤° अनà¥à¤®à¥‹à¤¦à¤¨ देने से पूरà¥à¤µ, जिले में इस योजना के अंतरà¥à¤—त पà¥à¤°à¤¾à¤ªà¥à¤¤ अनà¥à¤•मà¥à¤ªà¤¾ नियà¥à¤•à¥à¤¤à¤¿ के समसà¥à¤¤ पà¥à¤°à¤•रणों की समीकà¥à¤·à¤¾ करेंगे, ताकि यथासंà¤à¤µ संबंधित जिले में ही पातà¥à¤° आवेदक को अनà¥à¤•मà¥à¤ªà¤¾ नियà¥à¤•à¥à¤¤à¤¿ दी जा सके। यदि किसी विà¤à¤¾à¤— में उपयà¥à¤•à¥à¤¤ पद रिकà¥à¤¤ न हो, तो जिले के अनà¥à¤¯ किसी à¤à¤¸à¥‡ विà¤à¤¾à¤— में पद रिकà¥à¤¤ होने पर अनà¥à¤•मà¥à¤ªà¤¾ नियà¥à¤•à¥à¤¤à¤¿ अनà¥à¤¯ à¤à¤¸à¥‡ विà¤à¤¾à¤— में दी जाने के निरà¥à¤¦à¥‡à¤¶ कलेकà¥à¤Ÿà¤° संबंधित को दे सकेंगे। यह अनिवारà¥à¤¯à¤¤à¤¾ नहीं रहेगी कि जिले में अनà¥à¤•मà¥à¤ªà¤¾ नियà¥à¤•à¥à¤¤à¤¿ उसी विà¤à¤¾à¤— में दी जाये, जिसमें मृत करà¥à¤®à¤šà¤¾à¤°à¥€ कारà¥à¤¯à¤°à¤¤ था।
सचिवालय/विà¤à¤¾à¤—ाधà¥à¤¯à¤•à¥à¤· कारà¥à¤¯à¤¾à¤²à¤¯à¥‹à¤‚ में पदसà¥à¤¥ सेवायà¥à¤•à¥à¤¤à¥‹à¤‚ के पà¥à¤°à¤•रणों में संबंधित विà¤à¤¾à¤— पà¥à¤°à¤®à¥à¤– सकà¥à¤·à¤® पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•ारी होंगे। दैनिक वेतनà¤à¥‹à¤—ी/कलेकà¥à¤Ÿà¤° दर पर कारà¥à¤¯à¤°à¤¤/आउससोरà¥à¤¸/मानदेय करà¥à¤®à¥€ की मृतà¥à¤¯à¥ पर उसके परिवार के पातà¥à¤° सदसà¥à¤¯ को आउटसोरà¥à¤¸ के माधà¥à¤¯à¤® से नियोजित करने के लिये कलेकà¥à¤Ÿà¤°/सकà¥à¤·à¤® विà¤à¤¾à¤—ीय अधिकारी, सकà¥à¤·à¤® पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•ारी होंगे।
अरà¥à¤¦à¥à¤§à¤¶à¤¾à¤¸à¤•ीय/निगम/मणà¥à¤¡à¤²/संसà¥à¤¥à¤¾à¤“ं में नियोजन
राजà¥à¤¯ शासन के निगम/मणà¥à¤¡à¤²/संसà¥à¤¥à¤¾à¤“ं/पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•रण/विशà¥à¤µà¤µà¤¿à¤¦à¥à¤¯à¤¾à¤²à¤¯à¥‹à¤‚/सà¥à¤¥à¤¾à¤¨à¥€à¤¯ निकाय में कारà¥à¤¯à¤°à¤¤ नियमित/सà¥à¤¥à¤¾à¤ˆà¤•रà¥à¤®à¥€/दैनिक वेतनà¤à¥‹à¤—ी/तदरà¥à¤¥/संविदा/आउटसोरà¥à¤¸ सेवायà¥à¤•à¥à¤¤à¥‹à¤‚ को उनके शासी निकाय के अनà¥à¤®à¥‹à¤¦à¤¨ से इस योजना के अनà¥à¤°à¥‚प उसी संसà¥à¤¥à¤¾ में अनà¥à¤•मà¥à¤ªà¤¾ नियà¥à¤•à¥à¤¤à¤¿ दी जा सकेगी। इन संसà¥à¤¥à¤¾à¤“ं को पà¥à¤°à¤•रण कलेकà¥à¤Ÿà¤° को à¤à¥‡à¤œà¤¨à¥‡ की आवशà¥à¤¯à¤•ता नहीं होगी। अनà¥à¤•मà¥à¤ªà¤¾ नियà¥à¤•à¥à¤¤à¤¿ के पà¥à¤°à¤•रणों में सकà¥à¤·à¤® पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•ारी दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ à¤à¤• माह की समय-सीमा में कारà¥à¤¯à¤µà¤¾à¤¹à¥€ सà¥à¤¨à¤¿à¤¶à¥à¤šà¤¿à¤¤ करने के निरà¥à¤¦à¥‡à¤¶ दिये गये हैं