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मोदी सरकार का बड़ा फैसला: अब कैश नहीं, चेक या अकाउंट में मिलेगी सैलरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल ने देश में कैशलैस भुगतान को बढ़ावा देने के लिए बुधवार को वेतन भुगतान कानून में संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के साथ ही अब कारोबारी अपने यहां काम करने वाले कर्मचारियों को वेतन का भुगतान इलेक्ट्रानिक तरीके, à¤šà¥‡à¤• और अकाउंट में करेगा। मंत्रिमंडल ने शत्रुसंपत्ति अधिनियम को भी मंजूरी दे दी है। 

कैबिनेट ने बुधवार को वेतन भुगतान कानून, 1936 में संशोधन के लिए अध्यादेश का रास्ता चुना। इसके जरिये कारोबारी तथा कुछ उद्योग वेतन का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके या चेक से कर सकेंगे। इसके अलावा कारोबारी के पास वेतन का भुगतान नकद में करने का भी विकल्प होगा। सरकार आमतौर पर नए नियमों को तत्काल क्रियान्वित करने के लिए अध्यादेश लाती है। अध्यादेश छह माह के लिए वैध होता है। इस अवधि में सरकार को इसे संसद में पारित कराने की जरूरत होती है। 

वेतन भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2016 के तहत मूल कानून की धारा छह में संशोधन का प्रस्ताव है जिससे नियोक्ता अपने कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान चेक से या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उनके बैंक खाते में डालकर कर सकेंगे। पिछले दिनों नोटबंदी पर हंगामे के बीच श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने संसद में यह विधेयक पेश किया था। इसके तहत राज्य सरकारें ऐसे उद्योग या प्रतिष्ठान तय कर सकती हैं जो वेतन देने के लिए नकदीरहित तरीके का इस्तेमाल करते हैं।  à¤µà¤¿à¤§à¥‡à¤¯à¤• में कहा गया है कि यह नई प्रक्रिया डिजिटल और कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था के उद्देश्य को पूरा करती है। 

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