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आतिशबाजी चलने के लिए संसोधित आदेश जारी

ग्वालियर। ग्वालियर कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली से प्राप्त आदेश के परिपालन में ग्वालियर को Poor श्रेणी में देखते हुये ग्वालियर नगर निगम सीमा में सभी प्रकार के  पटाखों पर पूर्णतः प्रतिबंध लागू कर दिया है।  जबकि निगम सीमा के बाहर सम्पूर्ण ग्वालियर जिले में रात्रि ८ बजे से रत १० बजे तक केवल ग्रीन फटाखों का उपयोग होगा|यह आदेश आज 22 अक्टूबर को ही जारी किया गया है। 
ज्ञांतव्य है कि माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली से प्राप्त डब्लयूपी सी क्रमांक  728 / 2015 श्री अर्जुन गोपाल एवं अन्य विरूद्ध केन्द्र सरकार एवं अन्य में जारी आदेश दिनांक 29.10.2021 के परिपालन में मध्यप्रदेश शासन, गृह (सी-अनुभाग) विभाग के ज्ञाप क्रमांक 2684 / 4040 / 2020 दो / सी-2 दिनांक 20 अक्टूबर 2022 द्वारा दीपावली पर्व के दौरान पटाखों के निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण एवं प्रस्फोटन के संबंध मे मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है। राज्य शासन द्वारा जारी उक्त मानक संचालन प्रक्रिया बिन्दु क्रमांक 1 कि अनुसार दीपावली पर्व के समय रात्रि 8 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखों का उपयोग सिर्फ उन शहरों में किया जा सकता है, जहां नवंबर 2021 की स्थिति में वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index AQI) मध्यम तथा उससे कम (Moderate or Below ) श्रेणी की है। माह नवंबर 2021 के दौरान यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक Poor and above category वाले सभी शहरों में पटाखों पर पूर्णतः प्रतिबंध लागू रहेगा। शासन के उक्त पत्र के साथ सभी जिले के माह नवंबर 2021 की वायु गुणवत्ता सूचकांक सूची भी संलग्न की है, जिसके अनुसार ग्वालियर जिले का वायु गुणवत्ता सूचकांक श्रेणी वाले जिले की सूची में है। 

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