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मध्य प्रदेश के दो जिलों में शराब बेचने पर लगेगा प्रतिबंध, जानें क्यों

मध्य प्रदेश के दो जिलों में शराब बेचने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा. दरअसल, वाणिज्यिक कर विभाग ने निर्वाचन आयोग के निर्देश पर गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर गुजरात की सीमा से लगने वाले प्रदेश के दो जिलों के लिए यह आदेश जारी किया है. इनमें अलीराजपुर और झाबुआ में ड्राई डे घोषित करने के आदेश हैं. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि गुजरात की सीमा से लगे प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में शराब पर प्रतिबंध संबंधी निर्देशों का पालन  कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि मतदान क्षेत्र में वोटिंग के लिए तय समय के साथ 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी होटल, आहार गृह, बार या किसी अन्य सार्वजनिक और निजी स्थान में कोई भी नशीला पदार्थ नहीं बिकेगा. उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसे 6 माह का कारावास या 2 हजार रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकता है. 

अधिकारियों को इन बिंदुओं का पालन कराना होगा

गुजरात के सीमावर्ती जिलों की सीमा से 3 किलोमीटर की दूरी तक मतदान खत्म होने के निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व से और मतगणना तिथि को क्षेत्र की शराब की दुकानें बंद रखी जाएंगी. शराब बिक्री पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाएगा. मतदान क्षेत्र में शराब के परिवहन की संभावना न रहे, ऐसे प्रयास किए जाएंगे.

 

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