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बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को नहीं मिलेगा पेट्रोल, 1 अगस्त से आदेश होगा लागू

सड़क हादसों में लगातार बढ़ रही मौतों को देखते हुए भोपाल जिला प्रशासन ने एक सख्त कदम उठाया है। अब बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 1 अगस्त से लागू होगा और 29 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। जिला कलेक्टर और दंडाधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह द्वारा बुधवार को जारी आदेश के अनुसार, शहर के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई दोपहिया वाहन चालक बिना हेलमेट के पेट्रोल भरवाने आता है, तो उसे पेट्रोल नहीं दिया जाए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर दोपहिया वाहन बिना हेलमेट के चलाने से न सिर्फ चालक की जान खतरे में रहती है, बल्कि दूसरों की सुरक्षा भी प्रभावित होती है। इस कारण हेलमेट पहनना जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यह आदेश मेडिकल आपात स्थिति और आपदा की स्थिति में लागू नहीं होगा।

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