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संबंधित क्षेत्र में चुनाव के एक दिन पहले से मदिरा दुकानें बंद रखने के आदेश

जल उपभोक्ता संथा निर्वाचन

संबंधित क्षेत्र में चुनाव के एक दिन पहले से मदिरा दुकानें बंद रखने के आदेश

जिले में जल उपभोक्ता संथाओं का निर्वाचन स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के मकसद से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. संजय गोयल ने निर्वाचन के दिन मदिरा दुकानें बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। संबंधित क्षेत्र में देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानें 5 नवम्बर को सायंकाल 5 बजे से 6 नवम्बर 2016 को मतदान समाप्ति तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। जहाँ-जहाँ जल उपभोक्ता संथा का निर्वाचन होना है, वहाँ इस अवधि में मदिरा का क्रय-विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

आयुक्त कमाण्ड क्षेत्र विकास संचालनालय द्वारा जारी आदेश के तहत ग्वालियर जिले में स्थित हरसी उच्च स्तरीय नहर प्रणाली से जुड़ीं 50 जल उपभोक्ता संथाओं का निर्वाचन 6 नवम्बर को होगा। इस दिन प्रात: 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक वोट डाले जायेंगे। जल उपभोक्ता संस्थाओं के अध्यक्ष एवं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्य चुनने के लिये यह निर्वाचन होने जा रहा है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक जल उपभोक्ता संथा निर्वाचन के मद्देनजर न्यू संजयनगर, दौरार, चराई रेंहट, पाटई, मोहना, टिहोली, हस्तिनापुर, हरसी, करहिया, गधोटा, भितरवार, करियावटी, चीनौर, छीमक, सिमिरियाताल, टेकनपुर, पिछोर, बनवार व कछौआ में स्थित देशी मदिरा दुकानें की दुकानें 5 नवम्बर को सायंकाल 5 बजे से 6 नवम्बर 2016 को मतदान समाप्ति तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। इसी तरह मोहना, भितरवार, चीनौर व टेकनपुर में स्थित विदेशी मदिरा की दुकानें भी इस अवधि में बंद रखने के आदेश दिए गए हैं।

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