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संभाग आयुक्त बी एम शर्मा ने पत्र संभाग के सभी जिला कलेक्टर को लिखा है, क्यों

ग्वालियर / भूमि स्वामी की जमीन पर अवैध कब्जा से संबंधित प्रकरणों के निराकरण में कदापि देरी न हो। भू-राजस्व संहिता की धारा-250 के तहत प्रचलित ऐसे प्रकरणों का निराकरण हर हाल में तीन माह के भीतर सुनिश्चित कराएं। संभाग आयुक्त श्री बी एम शर्मा ने इस आशय का पत्र संभाग के सभी जिला कलेक्टर को  लिखा है। 
संभाग आयुक्त ने सभी जिला कलेक्टर्स से कहा है कि वे अपने अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों को साफ तौर पर ताकीद कर दें कि भू-राजस्व संहिता की धारा-250 के तहत विचाराधीन प्रकरणों में लंबी अवधि की तारीखें न दी जाएं। उन्होंने कहा है जो राजस्व अधिकारी जानबूझकर ऐसे प्रकरणों के निराकरण में विलंब करें, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। 
उन्होंने निर्देश दिए हैं कि प्रावधानों के अनुसार इस धारा के अधीन शुरू की गई कार्यवाही तब तक दिन-प्रतिदिन चालू रखी जाएं, जब तक कि लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से दीर्घकालिक स्थगन आवश्यक नहीं समझा जाता है। संभाग आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि धारा-250 में यह भी प्रावधान है कि भूमि स्वामी को कब्जा वापस दिलाए जाने संबंधी आदेश के पालन में  तहसीलदार द्वारा कब्जा दिलाया जायेगा।

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