Homeमनोरंजन ,
जावेद अख्तर से जुड़ी कंगना रनौत की याचिका खारिज, विद्या बालन में नहीं थी 'जलसा' करने की हिम्मत

विद्या बालन  का नाम उन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस में शुमार है, जो अपनी दम पर दर्शकों तक फिल्म पहुंचाने की ताकत रखती हैं। विद्या बालन जल्दी ही शेफाली शाह के साथ फिल्म जलसा  में नजर आएंगी। फिल्म के ट्रेलर रिलीज के दौरान विद्या ने बताया कि उन में इस फिल्म को करने की हिम्मत नहीं थी। वहीं दूसरी ओर कंगना रनौत  की वह याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने जावेद अख्तर  द्वारा अपने खिलाफ दर्ज मानहानि के मामले को स्थानांतरित करने की मांग की थी। दोनों खबरों को नीचे विस्तार से पढ़ें...

विद्या बालन में नहीं थी 'जलसा' करने की हिम्मत
अभिनेत्री विद्या बालन ने बुधवार को कहा कि उन्होंने अपनी आगामी फिल्म 'जलसा' में शुरु में काम करने से मना कर दिया था क्योंकि इसमें उनका किरदार उनके व्यक्तित्व के विपरीत था। शेफाली शाह के साथ अमेजन की इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाली बालन ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी फैलने के बाद इस फिल्म को लेकर उनकी राय बदली। फिल्म का निर्देशन सुरेश त्रिवेणी ने किया है जिन्होंने 2017 में आयी बालन की ''तुम्हारी सुलु'' फिल्म निर्देशित की थी।

विद्या बालन ने पत्रकारों से कहा, 'इसका किरदार अलग व्यक्तित्व वाला है इसलिए जब सुरेश ने मुझे कहानी बतायी तो मुझे यह पसंद आयी लेकिन मैंने कहा कि मैं यह नहीं कर सकती। मुझे यह करने की हिम्मत नहीं है। फिर महामारी आयी और हम सभी के अंदर कुछ ऐसा बदलाव आया जो हम समझते भी नहीं।' उन्होंने कहा, 'फिर एक दिन सुरेश में मुझे बताया कि उन्होंने पटकथा पर फिर से काम किया है। मैंने कहा कि मैं फिर से सुनना चाहूंगी। मैं जानती थी कि मैं यह करना चाहती हूं लेकिन उनसे कहा नहीं। मैं पटकथा पढ़ना चाहती थी। मैंने पढ़ी और हां कर दी।'

कंगना की याचिका खारिज
मुंबई की एक सत्र अदालत ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की वह याचिका बुधवार को खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने मशहूर गीतकार जावेद अख्तर द्वारा अपने खिलाफ दर्ज मानहानि के मामले को स्थानांतरित करने की मांग की थी। कंगना ने अख्तर की शिकायत उपनगरीय अंधेरी की मजिस्ट्रेट अदालत से कहीं अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग की थी। अदालत ने अख्तर की शिकायत के जवाब में कंगना द्वारा अंधेरी कोर्ट में दर्ज शिकायत (काउंटर कंपलेंट) को भी वहां से स्थानांतरित करने से इन्कार कर दिया।

द्वितीय अतिरिक्त प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश (डिंडोशी) एस. एस. ओझा द्वारा जारी विस्तृत आदेश तत्काल उपलब्ध नहीं हो सका है। कंगना ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि अंधेरी स्थित 10वीं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत उनके प्रति पक्षपाती और पूर्वाग्रह से ग्रसित है और इसी कारण उन्हें पेशी से स्थायी तौर पर छूट नहीं दी गयी है। अभिनेत्री का कहना है कि उसे पेश न होने की स्थिति में गिरफ्तारी वारंट जारी करने की धमकी भी दी गयी है।

बीते साल अक्टूबर में मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने उनकी स्थानांतरण अर्जी खारिज कर दी थी, इसलिए उन्होंने सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया था।  जावेद अख्तर (76) ने अंधेरी मजिस्ट्रेट के समक्ष नवम्बर 2020 में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कंगना रनौत ने एक टेलीविजन साक्षात्कार में अपमानजनक टिप्पणियां की थी जिससे उनकी प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा है। इसके जवाब में कंगना ने भी धन ऐंठने और आपराधिक तौर पर डराने-धमकाने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी।

Share This News :