TAX पर सखà¥à¤¤à¥€: नहीं चलेगी फरà¥à¤œà¥€ रसीद, IT को देना होगा किराà¤à¤¦à¤¾à¤° होने का सबूत
आयकर का बोठघटाने के लिठकिराये की फरà¥à¤œà¥€ रसीद का पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤— करने वालों पर सरकार सखà¥à¤¤ होने जा रही है। आयकर विà¤à¤¾à¤— गलत दसà¥à¤¤à¤¾à¤µà¥‡à¤œ लगाकर टैकà¥à¤¸ बचाने वालों से संबंधित पà¥à¤°à¥‰à¤ªà¤°à¥à¤Ÿà¥€ का वैध किरायेदार होने का सबूत मांग सकता है। आयकर अपीलीय अधिकरण ने आय की समीकà¥à¤·à¤¾ करने वाले अधिकारी को इस संबंध में गहन जांच करने का अधिकार à¤à¥€ दिया है।
अधिकरण ने फैसला दिया है कि अधिकारी रिटरà¥à¤¨ में किराये की रसीद लगाने वाले वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ से किरायेदार होने का सबूत मांग सकता है। अधिकारी यह पूछ सकता है कि आप वहां रहते हैं या नहीं और अगर अधिकारी को लगता है कि जमा की गई रसीद फरà¥à¤œà¥€ है तो वह किराये का करारनामा, आवासीय सोसाइटी को लिखे गठलेटर, बिजली या पानी के बिल आदि चीजें मांग सकता है। मौजूदा समय आयकर से राहत के लिठकेवल किराये की रसीद जमा करनी होती है। अगर किराया à¤à¤• लाख सालाना से अधिकर हो तो मकान मालिक का पैन नंबर देना होता है।
अधिकरण के फैसले के बाद इसमें à¤à¤• बदलाव होगा। अब किराया देने की बात साबित करने का जिमà¥à¤®à¤¾ रसीद का पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤— करने वाले पर होगा। आयकर विà¤à¤¾à¤— के à¤à¤• शीरà¥à¤· अधिकारी ने फैसले की सराहना करते हà¥à¤ कहा है कि अधिकरण के फैसले से नकली रसीद लगाने वालों पर लगाम लगेगी। बड़ा मामला होने की सूरत में विà¤à¤¾à¤— अधिकरण के आदेश के अनà¥à¤ªà¤¾à¤²à¤¨ के लिठसमीकà¥à¤·à¤¾ अधिकारी को मौके पर à¤à¥€ à¤à¥‡à¤œ सकता है।
मालूम हो कि नौकरीपेशा लोगों को आयकर अधिनियम की धारा 10(13à¤) के तहत मकान किराये पर छूट मिलती है। करà¥à¤®à¤šà¤¾à¤°à¥€ पà¥à¤°à¤¾à¤ªà¥à¤¤ किराया à¤à¤¤à¥à¤¤à¥‡ (à¤à¤šà¤†à¤°à¤) या मूल वेतन के 50 फीसदी (मेटà¥à¤°à¥‹ सिटी) अथवा 40 फीसदी (अनà¥à¤¯ शहर) या फिर दिठगठकिराये में मूल वेतन का 10 फीसदी कम, इनमें जो à¤à¥€ सबसे कम हो, तक की छूट पा सकता है।