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मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना में संशोधन

अब दिव्यांगों के लिये आयु का बंधन नहीं और वृद्ध दम्पत्ति भी ले जा सकेंगे सहायक

ग्वालियर। दिव्यांगजन एवं वृद्ध दम्पत्तियों की सुविधा को ध्यान में रखकर राज्य शासन के धार्मिक व्यास एवं धर्मस्व विभाग ने मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना के नियमों में बदलाव किया है। नये नियमों के तहत मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना के तहत अब 60 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग व्यक्ति भी तीर्थ-यात्रा कर सकेंगें। दिव्यांगों के लिये पूर्व में लागू आयु का बंधन अब शिथिल कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना में यात्रा पर जाने के लिए 65 वर्ष से अधिक आयु के 60 प्रतिशत दिव्यांग तीर्थयात्रा के लिये पात्र होगें। इसी तरह साथ-साथ र्तीर्थयात्रा पर जाने वाले वृद्ध पति-पत्नी को भी अपने साथ सहायक ले जाने की सुविधा मिलेगी। पूर्व में पति-पत्नी के साथ यात्रा करने पर सहायक को साथ ले जाने की सुविधा का प्रावधान नहीं था।

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