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जांच अधिकारी आ रहे न रिपोर्ट दे रहे, कोर्ट की कार्यवाही हो रही प्रभावित

ग्वालियर। सीबीआई फिर पीएमटी कांड के आरोपियों के दस्तावेज कोर्ट में पेश नहीं कर पाई। इसको लेकर विशेष सत्र न्यायालय ने सीबीआई के उप निदेशक को पत्र लिखा है। इसमें कहा है कि न केस के जांच अधिकारी उपस्थित हो रहे हैं और न ही वे दस्तावेज व रिपोर्ट पेश करने के संबंध कोई जानकारी दे रहे है। इससे कोर्ट की कार्यवाही प्रभावित हो रही है। विशेष सत्र न्यायाधीश सतीशचन्द्र शर्मा की कोर्ट में अपराध क्रमांक 449 (मप्र शासन बनाम गुलाब) केस के आरोपियों के दस्तावेज व हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट पेश करने के लिए लिस्ट था।

केस के जांच अधिकारी अजायब सिंह को कोर्ट में उपस्थित होना था, लेकिन वे नहीं पहुंचे। कोर्ट ने विशेष लोक अभियोजक बीके कुलश्रेष्ठ से दस्तावेज, रिपोर्ट व जांच अधिकारी के संबंध में पूछा तो वह कुछ नहीं बता पाए। इसके चलते कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की। सीबीआई के उप निदेशक (भोपाल) को पत्र लिखकर केस की स्थिति के संबंध में अवगत कराया है। इसके साथ ही कहा है कि 23 दिसंबर तक आरोपियों के दस्तावेज व रिपोर्ट पेश करना सुनिश्चित करें।

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