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इलाहाबाद HC ने कहा, तीन तलाक असंवैधानिक, पर्सनल लॉ संविधान से बड़ा नहीं

तीन तलाक के मुद्दे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि पर्सनल लॉ संविधान से बड़ा नहीं है। हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया है।

प्रारंभिक खबरों के अनुसार, हाई कोर्ट का कहना है कि महिलाओं को तीन तलाक देना क्रूरता है। यह मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन है।

हाई कोर्ट ने कहा कि इस्लामिक कानून की गलत व्याख्या की गई। पवित्र कुरान में भी तलाक को सही नहीं माना गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला दो महिलाओं की याचिका पर सुनाया है। ये दोनों महिलाएं हिना और उमरबी हैँ।

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