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LockDown 4 Guidelines : जारी हुए नए नियम, जानिए क्या खुला रहेगा और क्या बंद

LockDown 4 Guidelines : कोरोना वायरस के खिलाफ जंग को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4.0 का ऐलान कर दिया है। अब देशभर में 31 मई तक लॉकडाउन रहेगा, हालांकि इसका स्वरूप कुछ बदला हुआ होगा। गृहमंत्रालय ने पूरे देश के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें बताया गया है कि 31 मई तक लोगों को कैसे जिंदगी गुजारना होगा। स्कूल, कॉलेज बंद रखे गए हैं। वहां ट्रेन, बस और विमान सेवाएं भी बंद रहेंगी। हालांकि राज्यों को यह तय करने की छूट दी गई है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में बस चले या नहीं। पढ़िए नई गाइडलाइन के मुताबिक, क्या बंंद रहेगा और क्या खुला -


सेवाएं जो बंद रहेंगी: स्कूल, कॉलेज पहले की तरह बंद रहेंगे। इसी तरह जिम और स्वीमिंग पूल की भी अनुमति नहीं दी गई है। सरकार मानना है कि सिनेमा हाल और मॉल खोलने खतरे से खाली नहीं है। ग्रीन जोन में दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। स्टैंड अलोन दुकानें खुली रहेंगी।


रेलवे पहले ही घोषणा कर चुका है कि 30 जून तक रेग्युलर ट्रेनें नहीं चलेंगी। हां श्रमिक एक्सप्रेस और स्पेशल ट्रेनें चलती रहेंगी। इतना ही नहीं, इन ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएंगी। बसें बंद रहेंगी। विमान सेवा भी अभी बहाल नहीं होगी। मेट्रो सेवा भी अभी शुरू नहीं होगी। पार्क भी बंद रहेंगे। सभी धार्मिक संस्थान बंद रहेंगे।
ये सेवाएं रहेंगी चालू: रेस्त्रां बंद रखे गए हैं, लेकिन होम डिलीवरी की सुविधा रहेंगी। मिठाई की दुकानें खुली रह सकती हैं। दवा दुकानें पहले की तरह सेवा देते रहेंगे। बस सेवा चल सकती हैं, यदि राज्य आपस में सहमत हों। यानी इंटर स्टेट बस सर्विस का फैसला राज्य करेंगे। पान गुटका बिकता रहेगा।

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