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विधानसभा सत्र बुलाने पर बोले राजस्थान के राज्यपाल- 21 दिन का नोटिस जरूरी

राजस्थान में राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर कहा है कि इसके लिए संवैधानिक तौर-तरीकों का पालन किया जाना चाहिए. राजभवन की तरफ जारी बयान में कहा गया है कि राज्यपाल सत्र बुलाने पर सहमत हैं. मगर संवैधानिक तौर तरीकों के अनुसार विधानसभा का सत्र बुलाया जाना चाहिए. राज्यपाल ने सत्र बुलाने के लिए अशोक गहलोत सरकार के सामने तीन बिंदु रखते हुए फिर से जवाब मांगा है.

राज्यपाल कलराज मिश्रा ने कहा है कि विधानसभा सत्र संवैधानिक प्रावधानों के अनुकूल बुलाया जाना चाहिए. राज्य सरकार ने 31 जुलाई से विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव भेजा है.

जारी बयान में कहा गया है कि कैबिनेट के प्रस्ताव पर राज्यपाल ने कानूनी सलाह ली. संविधान के अनुच्छेद 174 (1) के अंतर्गत राज्यपाल साधारण परिस्थितियों में कैबिनेट की सलाह पर काम करेंगे, लेकिन परिस्थितियां विशेष हों तो वह यह सुनिश्चित करेंगे कि संविधान की भावना के अनुरूप काम हो.

राज्यपाल का कहना है कि मीडिया में राज्यसरकार के बयान से यह स्पष्ट हो रहा है कि राज्य सरकार विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव लाना चाहती है. लेकिन सत्र बुलाने के प्रस्ताव में इसका कोई उल्लेख नहीं है. यदि राज्य सरकार विश्वास मत हासिल करना चाहती है तो यह अल्प अवधि में सत्र बुलाए जाने का युक्तियुक्त आधार बन सकता है.

राजभवन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि चूंकि परिस्थितियां असाधारण हैं, इसलिए राज्य सरकार को तीन बिंदुओं पर कार्य करने की सलाह दी जाती है.

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