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उच्च न्यायालय की अवमानना के लिए प्रशांत भूषण दोषी करार

ग्वालियर : वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण को उच्च न्यायालय की अवमानना के लिए न्यायधीश अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने दोषी करार दिया और माफ़ी मांगने के लिए सोमवार तक का समय देकर दंड पर फैसला सुरक्षित रखा है | वहीं प्रशांत भूषण ने माफ़ी मांगने से इंकार कर दिया  

गौरतलब है की सत्ताईस जून को प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया था कोई कि" पिछले छः वर्षों का इतिहास देखें तो ज्ञात होगा कि बिना आपातकाल के लोकतंत्र का विनाश हुआ है जिसमें पिछले चार मुख्यन्यायधिशों का अहम् योग्यदान हैं'' ,वही उन्होंने उन्त्तीस जून को एक ट्वीट और किया जिसमे उन्होंने एक मुख्य न्यायधीश की लोकडाउन के दौरान अपने किसी भाजपाई मित्र की महँगी गाडी बिना हेलमेट और मास्क चलाते हुए फोटो शेयर की थी, साथ ही उन पर एक पुराने अवमानना के मामले में भी फिर से सुनवाई शुरू हो गई | दरसल साल 2009 में तहलका में दिए एक साक्षत्कार में प्रशांत भूषण ने कहा था कि पिछले 16 मुख्य न्यायधीशों मैं से आधे भ्रष्ट थे।

- किशन राणा

 

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