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लव जिहाद के लिए नरोत्तम मिश्रा ने तय की यह सज़ा , यह कानून लाएंगे गृहमंत्री मिश्रा

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हाल ही में धोखेबाजी और लालच के लिए किए गए अंतरधार्मिक विवाहों को रोकने के लिए अध्यादेश पारित किया है। कथित लव जिहाद को रोकने वाले इस अध्यादेश की तर्ज पर ही हरियाणा और मध्य प्रदेश की सरकारें भी कानून लाने की तैयारी कर रही हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि वे दोषियों के लिए 10 साल की कड़ी सजा के प्रावधान वाला विधेयक लाने जा रहे हैं।

 

नरोत्तम मिश्रा ने एक चैनल से बातचीत में कहा है कि 28, 29 या 30 तारीख तक हम वह विधेयक विधानसभा में ले आएंगे। जो लोग भेष बदलकर, जाति बदलकर, धर्म बदलकर बेटियों को छलते हैं, उनके खिलाफ कठोर 10 साल के कारावास की सजा रखी है। हमने वो धर्मगुरु जो मौलवी हैं, पादरी हैं, जो इसको कराते हैं, उनके लिए भी पांच साल की सजा का प्रावधान करने जा रहे हैं। हमने उन संस्थाओं को भी जोड़ा है, जो इनको फाइनेंस करती हैं, जो इनके विवाह का रजिस्ट्रेशन कराती हैं, उनको भी दायरे में लाए हैं। हम एक संपूर्णता वाला विधेयक लेकर आ रहे हैं।

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