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हत्या-लूटकांड में 7 आरोपियों को उम्रकैद

ग्वालियर के बहुचर्चित कारोबारी अजय गुप्ता हत्याकांड और लूट मामले में मंगलवार को कोर्ट ने सात आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। ये सजा जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश संजय गोयल की कोर्ट ने सुनाई है। पकड़े जाने के बाद सभी आरोपी जेल में बंद थे। आरोपियों ने लूट करने के इरादे से कोल्ड स्टोरेज धर्मकांटा में घुसकर कारोबारी की गोली मारकर हत्या की थी। आरोपियों को चार साल बाद सजा हुई है। हालांकि कारोबारी के परिवार ने मृत्युदंड की मांग की थी।

यह था पूरा मामला

यह मामला 24 सितंबर 2018 की रात का है। चार लुटेरों ने बहोड़ापुर स्थित कोल्डस्टोरेज सुदर्शन धर्मकांटा में घुसकर कारोबारी अजय गुप्ता के पेट में गोली मारी थी और धर्मकांटा के ऑफिस का कांच तोड़कर रुपयों से भरा बैग उठा ले गए थे। जिसमें पहले 70 लाख रुपए होना बताया गया था बाद में 60 लाख रुपए लूट करने की बात सामने आई थी। गोली लगने से 17 दिन बाद अजय गुप्ता ने दिल्ली के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। जिसके बाद पुलिस ने हत्या और लूट के इस सनसनीखेज मामले में शामिल मास्टरमाइंड रामवीर सिंह कुशवाह सहित 7 लोगों को पकड़ा था। लूट और उसके बाद हत्या का मामला जिला कोर्ट में चल रहा था। इसी मामले में मंगलवार को कोर्ट ने हत्या और लूट में पकड़े गए सभी सात आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

मृतक के भाई ने कहा-मृत्युदंड की मांग की थी

इस मामले में जब कोर्ट ने सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है तो मृतक करोबारी अजय गुप्ता के भाई हेमंत गुप्ता का कहना है कि ये एक जघन्य अपराध था, इसलिए उन्होनें कोर्ट से सभी आरोपियों के लिए मृत्युदांड की मांग की थी। इस फैसले के बाद वो इस मामले में अपने वकील की सलाह पर हाईकोर्ट जा सकते है।

ऐसे चला कोर्ट में पूरा मामला

पीड़ित पक्ष के वकील महेंद्र यादव ने बताया कि कारोबारी अजय गुप्ता हत्या और लूटकांड में सात आरोपी शामिल थे जो 4 साल से जेल में बंद थे। इस मामले में मंगलवार को जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश संजय गोयल की कोर्ट ने लूट-हत्याकांड के संगीन अपराध में सभी सात आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस हत्याकांड में सभी आरोपियों के CCTV फुटेज आए थे जिसमें यह आरोपी घटनास्थल पर मौजूद पाए गए थे। इन आरोपियों में से एक आरोपी के घटना स्थल से फिंगर प्रिंट भी मैच हो गए थे। हमने इस जघन्य अपराध के लिए सभी आरोपियों के लिए कोर्ट से मृत्युदंड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। मैं और पीड़ित पक्ष इससे संतुष्ट नहीं है कोर्ट का जजमेंट आने के बाद आगे क्या करना है इसके बारे में सोचा जाएगा।

 
 

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