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इंटरनेशनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया:यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले- यह तो महज शुरुआत है

इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) ने यूक्रेन में वॉर क्राइम के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि पुतिन यूक्रेनी बच्चों के अपहरण और डिपोर्टेशन के अपराध के लिए जिम्मेदार हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्दोमिर जेलेंस्की ने इस पर रिएक्शन देते हुए कहा कि यह तो महज एक शुरुआत है।

मारिया लावोवा-बेलोवा के खिलाफ भी वारंट जारी हुआ
रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला किया था। इसके बाद से दोनों देशों के बीच जंग जारी है। इस दौरान यूक्रेन कई बार रूस पर अत्याचार करने के आरोप लगा चुका है।हालांकि, मॉस्को युद्ध के दौरान किए गए अत्याचार करने के आरोपों को खारिज करता रहा है।

ICC का कहना है कि यूक्रेन के क्षेत्र से बच्चों का गैर-कानूनी तरीके से बेदखल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने रूस की चाइल्ड राइट कमिश्नर मारिया लावोवा-बेलोवा के खिलाफ भी इन्हीं आरोपों में वारंट जारी किया है। मानवाधिकार समूहों ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है।

जेलेंस्की बोले- ये तो महज शुरुआत
​​​​​​​इस मामले में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्दोमिर जेलेंस्की का बयान भी सामने आया। उन्होंने इसे महज एक शुरुआत बताया है। बता दें कि ICC प्रॉसिक्यूटर करीम खान ने एक साल पहले यूक्रेन में संभावित युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों और नरसंहार की जांच शुरू की थी।

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