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कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल को हाईकोर्ट से राहत, जानें क्या है पूरा मामला

कांग्रेस नेता तथा पूर्व विधानसभा नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल को हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने उनके निर्वाचन को चुनौती देते हुए दायर की गयी दोनों चुनाव याचिका खारिज कर दी है। एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा गया है कि नामांकन पत्र में बकाया की राशि का खुलासा नहीं करना चुनाव को भौतिक रूप से प्रभावित नहीं करता है।चुरहट विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित कांग्रेस उम्मीदवार अजय सिंह के निर्वाचन को चुनौती देते हुए रामगरीब और राकेश कुमार पांडे की तरफ से हाईकोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की गयी थी। याचिका में कहा गया था कि विधानसभा चुनाव के दौरान अजय सिंह द्वारा दाखिल किए गए नामांकन तथा शपथ पत्र में पर भाजपा के उम्मीदवार शरदेंदु तिवारी की तरफ से आपत्ति पेश की गयी थी।निर्वाचन अधिकारी ने शपथ पत्र को वैध मानते हुए आपत्ति को निरस्त कर दी थी। भाजपा प्रत्याशी द्वारा उठाई गयी आपत्ति को आधार बनाते हुए उक्त चुनाव याचिकाएं दायर की गयी थी। याचिका की सुनवाई के दौरान एकलपीठ ने पाया कि रिटर्निंग अधिकारी ने आपत्तियों पर विधिवत सुनवाई की थी। कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन के साथ फार्म 26 प्रस्तुत किया था, जो नामांकन का एक हिस्सा है। एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि नामांकन पत्र में बकाया की राशि का खुलासा नहीं करना चुनाव को भौतिक रूप से प्रभावित नहीं करता है।

 
 

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