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आखिर हाई कोर्ट ने दी कोलकाता में आरएसएस रैली की इजाजत

पुलिस द्वारा अनुमति देने से इंकार करने के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को आरएसएस को यहां कुछ शर्तों के साथ एक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दे दी। इस कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल होंगे। न्यायमूर्ति जायमाल्यो बागची ने कहा कि दोपहर दो बजे से शाम छह बजे तक प्रस्तावित कार्यक्रम शहर के बीचोंबीच ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित हो सकता है। इसके लिए शर्तों में कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की संख्या चार हजार सीमित रखना शामिल है।

कोलकाता पुलिस ने आयोजकों को पिछले स्थल भू-कैलाश पार्क और बिग्रेड परेड ग्राउंड दोनों में कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति नहीं दी थी। न्यायमूर्ति बागची ने कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए आरएसएस के आवेदन के संबंध में पिछले आदेश का पालन नहीं करने पर कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार पर नाखुशी जताते हुए उनके खिलाफ स्वत: संज्ञान अवमानना नोटिस भी जारी किया।

याचिकाकर्ताओं ने अदालत के सामने पुलिस के इंकार को चुनौती देते हुए कहा कि मकर संक्रान्ति उत्सव एक वाषिर्क कार्यक्रम है और यह एक विशेष तारीख पर आयोजित होता है और इसे महाधिवक्ता जयंत मि़त्रा के सुझाव के अनुसार स्थगित नहीं किया जा सकता।

याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील अनिंध्या मित्रा ने कहा कि आयोजकों ने सेना से अनुमति पहले ही ले ली है जो ब्रिगेड परेड ग्राउंड के मैदान क्षेत्र की देखरेख करती है। à¤¶à¤°à¥à¤¤à¥‹à¤‚ को स्पष्ट करते हुए न्यायमूर्ति बागची ने निर्देश दिया कि आरएसएस की कोलकाता महानगर इकाई के आयोजन सचिव को अदालत के सामने हलफनामा दायर करना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी उचित पंजीकरण और पहचान पत्र के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो।

आयोजकों को अदालत और कोलकाता पुलिस अधिकारियों को हलफनामा देना होगा कि कार्यक्रम के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा अनुचित व्यवहार करने पर जुर्माना दिया जाएगा।

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