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निर्मला के बजट में आम आदमी को क्या मिला, 5 पॉइंट्स में जानें
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2025 में सैलरीड क्लास, किसानों, बुजुर्गों और छोटे व्यवसायों को बड़ी राहत देने की कोशिश की। न्यू टैक्स रिजीम के तहत सैलरीड क्लास को 12.75 लाख रुपये और गैर-नौकरीपेशा को 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर टैक्स से छूट दी गई है। हालांकि,जिनकी सालाना इनकम इस लिमिट से अधिक है उन्हें टैक्स देना होगा। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की लोन सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है, जिससे 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को लाभ मिलेगा। हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए उड़ान योजना में 120 नए शहर जोड़े जाएंगे, जिससे पूर्वोत्तर क्षेत्रों के साथ देशभर में संपर्क मजबूत होगा।
मिडिल क्लास को इनकम टैक्स पर छूट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में मिडिल क्लास खासकर सैलरीड क्लास को बड़ी राहत दी है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत गैर-नौकरीपेशा को 12 लाख रुपये तक और सैलरीड क्लास को 12.75 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि, जिनकी सैलरी या सालाना आय इससे अधिक है उन्हें स्लैब के मुताबिक टैक्स देना होगा। यहां गौर करने वाली बात है कि कैपिटल गेन्स, लॉटरी या ऐसे अन्य उपक्रम इस छूट से बाहर हैं।
किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के मकसद से छह नई योजनाओं की घोषणा की और सब्सिडी वाले किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) से लोन प्राप्त करने की सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड से 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को कम समय में लोन की सुविधा मिलेगी। नए रूट्स के शुरू होने से करीब 4 करोड़ नए यात्रियों को एयर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जा सकेगी।
उड़ान योजना से 120 नए शहर जुड़ेंगे
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में उड़ान योजना के तहत 120 नए रूट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने की घोषणा की। बजट के अनुसार, उड़ान योजना के लिए आवंटन हवाई अड्डों को अपग्रेड किया जाएगा और पूर्वोत्तर से कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इसमें कहा गया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए एक नई योजना भी तैयार की गई है।
किराए पर टीडीएस की सीमा 6 लाख
बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किराए पर लागू टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स) की सीमा को बढ़ाकर 6 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दिया है। पहले यह सीमा 2.4 रुपये लाख थी, जिसके ऊपर किराए पर टीडीएस काटा जाता था। नई सीमा से अब 6 लाख रुपये तक के वार्षिक किराए पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा। यह बदलाव छोटे व्यवसायों और व्यक्तिगत करदाताओं के लिए फायदेमंद है क्योंकि इससे टीडीएस कटौती और फाइलिंग की प्रक्रिया आसान होगी। साथ ही, मकान मालिकों को अब ₹6 लाख तक का किराया बिना टीडीएस कटौती के प्राप्त होगा।
बुजुर्गों को TDS के मोर्चे पर राहत
आम बजट 2025-26 में इनकम के सोर्स पर टैक्स डिडक्शन (टीडीएस) की दरों में कटौती के लिए न्यूनतम आय की सीमा को बढ़ाया है। बुजुर्गों को ब्याज से मिलने वाले आय पर टीडीएस कटौती की सीमा 50 हजार रुपये सालाना से बढ़ाकर एक लाख रुपये की गई। विदेश में पैसा भेजने की रिजर्व बैंक की उदार योजना (एलआरएस) के तहत टीसीएस छह लाख रुपये की जगह 10 लाख रुपये के ऊपर की रकम पर लागू होगा।

