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वाहन को पुलिस डंडे के बल पर नहीं, सिर्फ इशारे से रोक सकती है

ग्वालियर।  à¤šà¥‡à¤•िंग प्वॉइंट पर वाहन को रोकने के लिए पुलिस डंडा दिखाकर या चाबी खींचकर अभद्रता नहीं कर सकती। पुलिस को चेकिंग में वाहन रोकने के लिए इशारा ही करना पड़ेगा। यदि कोई वाहन चालक चेकिंग तोड़कर भागने का प्रयास करता है तो पुलिस एक्शन ले सकती है। यदि सामान्य परिस्थितियों में पुलिस डंडा दिखाकर या चलती गाड़ी से चाबी खींचकर, वाहन चालक का हाथ पकड़कर गाड़ी को रोकती है तो यह नियमों के खिलाफ है। इसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों या फिर सीधे एसपी से की जा सकती है।

शहर की सड़कों पर वाहन चलाने वाले दो पहिया-चार पहिया वाहन चालकों के साथ अक्सर ऐसा देखा गया है कि चेकिंग प्वाइंट पर दोपहिया वाहन को रोकने के लिए पुलिस जवान बाइक की चाबी खींचा हो। अचानक सामने आकर डंडा दिखाकर रोका हो। आमतौर पर लोगों को पता ही नहीं है कि पुलिस ऐसा उनके साथ नहीं कर सकती है। इसलिए नईदुनिया ने अपने पाठकों के लिए 'जानना जरुरी है' नाम से अभियान शुरू किया है। जिसमें सड़कों पर यातायात के नियम के पालन करने और उनको तोड़ने पर वाहन चालक पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में लगातार लोगों को जागरुक किया जा रहा है।

ऐसे नहीं रोक सकती पुलिस

- दूर से आ रहे वाहन को रोकने के लिए पुलिसकर्मी डंडा, या अन्य वैपन का उपयोग नहीं कर सकता।

- दोपहिया वाहनों के चेकिंग पर स्लो होने पर चलती गाड़ी से चाबी नहीं खींच सकते

- किसी वाहन के चालक को चलती गाड़ी पर हाथ या कपड़े को नहीं पकड़ सकता। गिरने का डर रहता है।

- अचानक वाहन के सामने आकर वाहन को नहीं रोक सकता

चेकिंग तोड़ने पर ही ले सकते हैं एक्शन

चेकिंग प्वाइंट पर ट्रैफिक पुलिस या थानों का बल जो भी चेकिंग कर रहा है। वह सामने से वाहन आने पर उन्हें रुकने का इशारा कर सकता है। जब इशारे के बाद भी वाहन चालक न रुके और वाहन चालक चेकिंग तोड़कर भागने का प्रयास करे तो पुलिस पर एक्शन ले सकती है।

अभद्रता करने पर एसपी से कर सकते हैं शिकायत

- यदि चेकिंग के दौरान किसी वाहन चालक से कोई पुलिसकर्मी डंडे के जोर पर रुकने का इशारा करता है। चलती गाड़ी से चाबी खींचकर अभद्रता करता है तो तत्काल वरिष्ठ अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं। रिस्पॉन्स न मिलने जिले के एसपी व एएसपी ट्रैफिक से अभद्रता करने वाले पुलिसकर्मी की शिकायत कर सकते हैं।

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ओवरलोड न चलें, प्रत्येक ओवरलोड सवारी का होगा रुपए 500 जुर्माना

- सार्वजनिक वाहनों में आराम से बैठना सवारी का अधिकार

ग्वालियर। यदि आप सड़क पर किसी सार्वजनिक वाहन में सफर कर रहे हैं और वाहन चालक ओवरलोडिंग करता है तो इसका विरोध कर सकते हैं। क्योंकि सवारी वाहन में अपनी सीट पर आराम से बैठना सवारी का अधिकार है। यदि वाहन चालक ओवरलोड पकड़ा जाता है तो नियमों के अनुसार सवारी के बाद मिलने वाली अतिरिक्त सवारियों पर जुर्माना भरना पड़ेगा। यह जुर्माना 500 रुपए प्रत्येक ओवरलोड सवारी पर लगेगा। जिसे वाहन चालक को चुकाना पड़ेगा। यही नियम दोपहिया व अन्य चार पहिया वाहनों पर भी लागू होता है। बाइक पर ट्रिपल सीट पकड़े जाने पर भी 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा।

ओवरलोड वाहनों में न बैठें

शहर की सड़कों पर चलने वाले वाहनों में यदि आप सवारी करने जा रहे हैं तो ओवरलोड वाहनों में न बैठें। यदि आप पहले से वाहन में बैठे हैं और वाहन चालक ओवरलोडिंग करना चाहता है तो उसे ऐसा न करने दें। क्योंकि सवारी वाहन में जो किराया आपने दिया है उसके बदले आप आराम से बैठने के अधिकार रखते हैं।

हर महीने पकड़े जाते हैं आधा सैकड़ा वाहन

ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग संयुक्त रूप से ओवरलोड सवारी वाहनों, स्कूली वाहनों सहित अन्य वाहनों पर अभियान चलाकर कार्रवाई करते हैं। सामान्य परिस्थितियों में आधा सैकड़ा ओवरलोड वाहन हर महीने पकड़े जाते हैं, जबकि ऐसे महीने जिनमें त्योहार या सहालग होते हैं यह संख्या बढ़ जाती है।

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