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कोर्ट फीस की फर्जी रसीदें बनाकर वकील ने कर डाली 5 लाख की धोखाधड़ी, एफआईआर दर्ज
जिले के बड़नगर में अदालत की नाक के नीचे एक अभिभाषक ने कोर्ट फीस की फर्जी रसीदें बनाकर लाखों की धोखाधड़ी कर डाली। आरोपी ने 2022 से 2025 के बीच अपने पास आए लगभग सभी मामलों में कोर्ट फीस की जमा राशि में फर्जीवाड़ा किया। पुलिस आरोपी वकील के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच में जुट गई है।बड़नगर थाना प्रभारी अशोक कुमार पाटीदार ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के रीडर योगेश ठाकुर ने 10 नवंबर 2025 को थाने में शिकायत की थी कि व्यास कॉलोनी निवासी वकील उज्जवल जोशी ने कोर्ट फीस जमा करने में धांधली की है। जोशी ने दीवानी मुकदमों में लगने वाली कोर्ट फीस की फर्जी रसीदें बनाकर उन्हें अलग-अलग केस में अदालत में पेश किया। सत्यापन कराने पर यह सभी रसीदें फर्जी निकलीं। जोशी कम राशि जमा करने के बाद रसीदों में जीरो बढ़ा देता था। इस तरह उसने अब तक कुल 5 लाख 81 हजार 85 रुपए की धोखाधड़ी की है।अदालत में दीवानी मामलों जैसे जमीन-जायदाद, किराएदार विवाद, चेक बाउंस आदि में दावे दाखिल करते समय हाईकोर्ट की अधिकृत वेबसाइट पर फीस जमा करनी होती है। इस प्रक्रिया में पार्टी का नाम, कोर्ट का नाम, फीस की राशि, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालकर ऑनलाइन पेमेंट किया जाता है।आरोपी उज्जवल जोशी ने 2022 से 2025 के बीच अपने पास आए लगभग सभी मामलों में फर्जीवाड़ा किया। यदि किसी केस में 1 लाख रुपए कोर्ट फीस जमा करनी होती थी, तो वह सिर्फ 10 हजार रुपए ही जमा करता था। रसीद जनरेट होने के बाद वह उसमें एक जीरो बढ़ाकर रकम को 1 लाख दिखा देता था। बताया जाता है कि प्रोसीजर के मुताबिक सभी फर्जी रसीदों में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर उज्जवल जोशी का ही था। ऐसे में ओटीपी भी उसके फोन पर ही आता था, जिससे यह फर्जीवाड़ा लंबे समय तक पकड़ा नहीं जा सका।जिला न्यायाधीश रामविलास गुप्ता की कोर्ट से रीडर योगेश ठाकुर ने 10 नवंबर को एक लिखित आवेदन थाना बड़नगर में पेश किया, जिसके अनुसार कथित वकील उज्जवल जोशी द्वारा न्यायालयीन दीवानी मुकदमों में लगने वाले न्यायालय शुल्क की फर्जी रसीदें बनाकर विभिन्न मुकदमों में पेश की गईं। न्यायालय द्वारा इन रसीदों का सत्यापन करने पर पता चला की ये सभी रसीदें फर्जी हैं। अब तक की प्राथमिक जांच में कथित वकील द्वारा 5 लाख 81 हजार 85 रुपये का गबन करना पाया गया है। अब पुलिस आगे की जांच में जुटी है।

