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पूर्व विधायक प्रद्युम्र सिंह तोमर को मिली जमानत

ग्वालियर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने अंतत: पूर्व विधायक प्रद्युम्र सिंह तोमर को शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप में जमानत दे दी। उच्च न्यायालय ने सभी ११ आरोपियों को तीस-तीस हजार रूपए जमाकर जमानत पर छोडऩे के आदेश उच्च न्यायालय ने दिए। 
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एसके अवस्थी  à¤¨à¥‡ आज पूर्व विधायक प्रद्युम्न सिंह तोमर की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें तीस-तीस हजार रूपए की जमानत भरवा कर छोडने के आदेश दिए। पूर्व विधायक प्रद्युम्र सिंह तोमर की तरफ से एडवोकेट राजेन्द्र जैन ने पैरवी की। उल्लेखनीय है कि पूर्व विधायक सहित उनके दस अन्य साथियों को निगम मुख्यालय में गंदे पानी की समस्या को लेकर जाने के बाद निगमायुक्त से बहस के बाद पुलिस ने हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने उनके विरूद्ध पूर्व के भी कई केस को भी न्यायालय के समक्ष रखा उसके बाद सेशन कोर्ट ने दन्हें जमानत नहीं दी। वहीं जिला न्यायालय के एडीजे ने भी उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। पूर्व विधायक ने इसके बाद उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की जिस पर न्यायालय ने आज उन्हें जमानत पर छोडने के आदेश दे दिए। 

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