Homeदेश विदेश ,खास खबरे,slider news,
सुप्रीम कोर्ट का राइट टू प्राइवेसी पर बड़ा फैसला, निजता मौलिक अधिकार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज राइट टू प्राइवेसी पर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने निजता को मौलिक अधिकार माना है। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने इस मामले में सर्नसम्मति से फैसला सुनाया है।

बता दें कि इस सवाल पर 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने 3 सप्ताह के दौरान करीब 6 दिन तक सुनवाई की थी। यह सुनवाई 2 अगस्त को पूरी हुई थी। सुनवाई के दौरान निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल करने के पक्ष और विरोध में दलीलें दी गईं थीं।आधार कार्ड वैध है या अवैध है, इस पर अभी कोर्ट ने कुछ नहीं बोला है। आधार कार्ड के संबंध में मामला छोटी खंडपीठ के पास जाएगा। प्रशांत भूषण ने बताया कि इस फैसले का मतलब ये है कि अगर सरकार रेलवे, एयरलाइन रिजर्वेशन के लिए भी जानकारी मांगी जाती है, तो ऐसी स्थिति में नागरिक की निजता का अधिकार माना जाएगा।संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति जे. चेलामेश्वर, न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ति आर.के. अग्रवाल, न्यायमूर्ति आर.एफ. नरिमन, न्यायमूर्ति   ए.एम. सप्रे, न्यायमूर्ति धनंजय वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर शामिल हैं।

Share This News :