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मच्छरों के खिलाफ लगी SC में याचिका, कोर्ट ने कहा- हम भगवान नहीं

नई दिल्ली। à¤¦à¥‡à¤¶ के बड़े-बड़े मसलों पर सख्त फैसले देकर सरकारों व जनता को झकझोरने वाली सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को एक याचिका की सुनवाई के दौरान लाचार नजर आई। कोर्ट ने कहा, "हम भगवान नहीं हैं, हमें वह काम करने का मत कहो, जो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं।" सुप्रीम कोर्ट ने यह बात तब कही जब एक याचिका में देश में मच्छरों के सफाए के लिए दिशा-निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया।

जस्टिस मदन बी. लोकुर व जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने मजाकिया लहजे में यह भी कहा, "हम हर व्यक्ति के घर जाकर यह नहीं कह सकते हैं कि आपके यहां मच्छर और मक्खियां हैं, इन्हें भगाइये। आप जो काम हमें करने का कह रहे हैं, वह सिर्फ ईश्वर ही कर सकते हैं। हम भगवान नहीं हैं।"

इसके साथ ही पीठ ने धनेश ऐशधन की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा याचिका दायर करने का एक तरीका है। जब ऐशधन ने कहा कि देश में मच्छरों के खात्मे के एक समान दिशा-निर्देश जारी करने की जरूरत है तो पीठ ने कहा कि "हमारी समझ से शायद ही कोई कोर्ट ऐसे निर्देश जारी कर अधिकारियों को देश से मच्छरों के सफाए का कह सकती है।

याचिकाकर्ता ने मच्छर जनित रोगों की रोकथाम के लिए यह याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से यह भी कहा कि ऐसी ही एक याचिका 2015 में भी खारिज कर दी गई थी, लेकिन बाद में शीर्ष अदालत ने स्वतः संज्ञान लिया था। मामला दिल्ली में मच्छरों के कारण डेंगू व अन्य रोगों को लेकर था। ऐशधन ने कहा कि ऐसी बीमारियों की वजह से मौतों के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए।

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