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EC की चली तो कोई नहीं लड़ पाएगा एक साथ दो सीटों पर चुनाव

नई दिल्‍ली। चुनाव आयोग ने सिफारिश की है कि चुनावों में किसी भी उम्‍मीदवार को दो सीटों पर एक साथ चुनाव लड़ने की अनुमति ना दी जाए। आयोग ने यह सिफारिश केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेजे अपने चुनाव सुधार प्रस्‍तावों में की है।

इसके अलावा आयोग ने चुनाव का खर्च उम्‍मीदवार द्वारा ही उठाए जाने का प्रस्‍ताव भी रखा है। प्रस्‍ताव में कहा गया है कि अगर सरकार इस प्रावधान को बनाए रखना चाहती है तो जिस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं उसका खर्च उस नेता या उम्‍मीदवार उठाए जिसने वह सीट छोड़ी है। इसके अलावा विधानसभा और विधान परिषद के उपचुनाव में राशि 5 लाख तो लोकसभा उपचुनाव में यह राशि 10 लाख रुपए होनी चाहिए।

अगर मंत्रालय चुनाव आयोग की सिफारिशों को मान लेता है तो इसके बाद नेताओं के लिए एक समय में दो सीटों से चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा। वर्तमान में कई नेता दो सीटों पर चुनाव लड़ते हैं खासतौर पर वो जो मुख्‍यमंत्री या किसी बड़े पद के दावेदार होते हैं।

ए‍क अन्‍य प्रस्‍ताव में आयोग ने कहा है कि उन उम्‍मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जानी चाहिए जिनकी सार्वजनिक देनदारियां हैं। इसके अलावा उन दलों को भी रजिस्‍टर से हटाया जाए जो कभी चुनाव नहीं लड़ते। आयोग के अनुसार देश में 900 से ज्‍यादा राजनीतिक दल हैं लेकिन सिर्फ 400 ही चुनाव लड़ते हैं।

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