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पूर्व विधायक बालमुकुंदसिंह गौतम और उनके दोनों भाई और भतीजे को सात साल की सजा

धार जिला कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक बालमुकुंदसिंह गौतम को इंदौर जिला कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है। घाटाबिल्लौद में हुए गोलीकांड में आईपीसी की धारा 307 में यह सजा सुनाई गई है। इस गोलीकांड में सात लोगों को सात-सात साल की सजा हुई है। इसके साथ धारा 302 में चंदनसिंह और एक अन्य को दोषमुक्त किया गया है। बालमुकुंद धार से दो बार चुनाव लड़ चुके हैं। साल 2018 में उनकी पत्नी प्रभा गौतम चुनाव लड़ीं और भाजपा की नीना वर्मा से हारीं थी। उन्हें सजा मिलने के बाद टिकट के सबसे बड़े दावेदारों में उनकी पत्नी प्रभा ही हैं।

 विधायक टिकट की दावेदारी मुश्किल में
साल 2017 में घाटाबिल्लौद में हुए बबलू हत्याकांड में यह सजा सुनाई गई है। सजा पाने वालों में गौतम और उनके भाई मनोज गौतम, राकेश गौतम के साथ ही रिश्तेदार पम्मू गौतम, भतीजे पंकज, आर. पटेल और गार्ड कुशवाहा को भी सजा मिली है। सबूतों की कमी से हत्या के आरोपी चंदन सिंह और अन्य बरी हो गए हैं। मारा जाने वाला बबलू गौतम का ही कार्यकर्ता था। इस सजा के बाद उनकी विधायक टिकट की दावेदारी मुश्किल में आ गई है। हालांकि आरोपी हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

 यह है घटना
साल 2017 में जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालमुकुंदसिंह गौतम के वाहन पर शुक्रवार रात अज्ञात लोगों ने पथराव कर दिया। इसके बाद समर्थकों और हमलावरों के बीच हुई गोलीबारी में एक की मौत हो गई थी और दो लोग घायल हो गए थे। गौतम के समर्थक बबलू पिता लक्ष्मीनारायण उम्र 34 वर्ष निवासी अन्नपूर्णा कॉलोनी नौगांव की गोली लगने से मृत्यु हुई थी। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों पर मामला दर्ज करने के बाद मुख्य आरोपी चंदन सिंह पिता देवी सिंह, अर्जुन को हिरासत में लिया था वहीं दूसरे पक्ष से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बालमुकुंद गौतम को हिरासत में लिया था।

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