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पतंजलि च्यवनप्राश के विज्ञापन पर दिल्ली हाईकोर्ट की रोक

नई दिल्ली। à¤¦à¤¿à¤²à¥à¤²à¥€ हाई कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के उत्पाद च्यवनप्राश के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। डाबर इंडिया लिमिटेड ने पतंजलि के च्यवनप्राश के विज्ञापन पर रोक लगाने की मांग की थी।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की खंडपीठ ने 26 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई तक टीवी, अखबार व अन्य माध्यमों से इस विज्ञापन को दिखाए जाने पर अंतरिम रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि प्राथमिक रुप से साक्ष्यों को देखने के बाद लगता है कि विज्ञापन पर अंतरिम रोक जरूरी है।

खंडपीठ ने पतंजलि को नोटिस जारी कर इस याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। याचिका में कहा गया है कि पतंजलि के च्यवनप्राश की पैकेजिंग हूबहू डाबर च्यवनप्राश जैसी है। इस कारण लोग भ्रमित होकर पतंजलि का उत्पाद खरीद रहे हैं।

डाबर इंडिया लिमिटेड द्वारा लगाई गई याचिका में पतंजलि से इस विज्ञापन से हुए नुकसान के हर्जाने के रूप में 2.1 करोड़ रुपये की मांग की गई है। 

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