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राजा की कातिल पत्नी सोनम समेत 5 लोगों पर कोर्ट ने आरोप तय किए

मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स ज़िले की एक अदालत ने इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में पत्नी सोनम रघुवंशी, उसके प्रेमी राज कुशवाहा और तीन सुपारी किलर्स के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। यह सनसनीखेज हत्या इस साल मई में राजा के हनीमून के दौरान सोहरा (चेरापूंजी) में हुई थी। आरोपी पहले कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगा चुके हैं, लेकिन वह खारिज हो चुकी हैं।

सूत्रों के मुताबिक अदालत ने पांचों आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) (हत्या), 238(ए) (सबूत छिपाना) और 61(2) (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप तय किए हैं। पांच आरोपियों पर राजा की हत्या करने और सबूत मिटाने के आरोप है। सभी आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया है। अब जल्दी ही ट्रायल शुरू होगा। केस में पेश हुए सबूतों का भी बचाव पक्ष परीक्षण करेगा। इस केस में राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने भी अपनी तरफ से वकील किया है। विपिन हत्याकांड के बाद दो बार केस के सिलसिले में शिलांग जा चुके हैं। विपिन के वकील द्वारा पूर्व में सबूत मिटाने के आरोपी प्राॅपर्टी ब्रोकर और सुरक्षा गार्ड की जमानत होने पर आपत्ति ली जा चुकी है।

पुलिस के अनुसार, राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम 21 मई को शिलांग पहुंचे थे और वहां से हनीमून मनाने सोहरा गए। 26 मई को दोनों लापता हो गए, जिसके बाद पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों ने संयुक्त रूप से तलाशी अभियान शुरू किया। करीब एक हफ्ते बाद, 2 जून को राजा का शव वी सावडॉन्ग जलप्रपात के पास गहरी खाई से बरामद हुआ। जांच में खुलासा हुआ कि सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी। दोनों ने मध्य प्रदेश से आए तीन सुपारी किलर्स, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद को हत्या के लिए किराए पर रखा था। पुलिस के मुताबिक, हत्या सोनम की मौजूदगी में ही की गई थी।

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