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डीजीपी कैलाश मकवाना पर सरकार मेहरबान

मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कैलाश मकवाना का कार्यकाल अब एक वर्ष बढ़ा दिया गया है। वे अब 1 दिसंबर 2026 तक पद पर बने रहेंगे। राज्य सरकार ने यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुरूप लिया है और गृह विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है। मूल रूप से डीजीपी मकवाना का सेवानिवृत्ति की तिथि 1 दिसंबर 2025 निर्धारित थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार डीजीपी को दो वर्ष का न्यूनतम कार्यकाल मिलना आवश्यक है। इसी प्रावधान के चलते मकवाना को एक वर्ष का अतिरिक्त सेवाकाल प्रदान किया गया है।गृह विभाग के अपर सचिव आशीष भार्गव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इस वर्ष 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले 17 आईपीएस अधिकारियों की सूची में मकवाना का नाम 16वें क्रम पर है। आदेश के मुताबिक, कैलाश मकवाना को 1 दिसंबर 2024 से डीजीपी के पद पर पदस्थ किया गया था, जिसके आदेश 23 नवंबर 2024 को जारी हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश (सिविल याचिका क्रमांक 310/1996) के अनुसार डीजीपी को दो साल का पूरा कार्यकाल मिलना चाहिए। इसी प्रावधान के तहत राज्य सरकार ने निर्णय लेते हुए उनके रिटायरमेंट की तारीख 1 दिसंबर 2025 से बढ़ाकर 1 दिसंबर 2026 कर दी है। इस फैसले के साथ अब डीजीपी कैलाश मकवाना दिसंबर 2026 तक अपनी सेवाएं देंगे और उसके बाद ही सेवानिवृत्त होंगे।

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